फतेहाबाद जिले में नाबालिग बालिका के अपहरण और रेप के मामले में एडीजे कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि में से 1 लाख रुपए पीड़िता को मुआवजा देने और 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। एडीजे अमित गर्ग की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की, कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का जीवन तबाह करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा। जून 2024 में नाबालिग के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और 31 जुलाई 2024 को नाबालिग बालिका को राजस्थान से बरामद किया गया। मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 366 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत सजा सुनाई गई।
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