हाईकोर्ट ने गृह विभाग को सेवानिवृत्त महिला सब-इंस्पेक्टर को 17 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित राशि वापस करने का आदेश दिया। महिला पुलिस अधिकारी से जुड़ा यह मामला सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय देनदारी से संबंधित है। हाईकोर्ट ने गृह विभाग को आदेश का पालन करने को कहा है। अदालत के निर्देश के बाद विभाग को राशि लौटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मामले में 17 लाख रुपये की रकम को लेकर विवाद सामने आया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार किया। इसके बाद गृह विभाग को राशि वापस करने का निर्देश जारी किया गया। अदालत के आदेश से सेवानिवृत्त अधिकारी को राहत मिलने की उम्मीद है। मामले में विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश के अनुपालन को महत्वपूर्ण माना है। आदेश के तहत महिला SI को उनकी बकाया राशि वापस की जानी है।
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