सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की समय से पहले रिहाई की याचिका खारिज कर दी है। सलेम ने 25 साल की सजा पूरी करने के बाद रिहाई की मांग की थी। वह 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अबू सलेम को नवंबर 2005 में पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। उसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने उसकी समय से पहले रिहाई की मांग को समय से पहले बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत के फैसले के बाद सलेम की समय से पहले जेल से बाहर आने की उम्मीदों को झटका लगा है। वह 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सजा भुगत रहा है। सलेम ने अपनी सजा की अवधि पूरी होने का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसकी मौजूदा याचिका को स्वीकार नहीं किया। फैसले के बाद उसे उम्रकैद की सजा के तहत जेल में रहना होगा। यह मामला लंबे समय से अबू सलेम की सजा और रिहाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उसकी तत्काल रिहाई का रास्ता बंद हो गया है।
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