भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) से 30 साल से अधिक सेवा के बाद रिटायर हुई एक महिला को आयकर मामले में राहत मिली है। महिला 30 जून 2020 को सेवानिवृत्त हुई थीं। रिटायरमेंट के समय उन्हें अन्य लाभों के अलावा ₹9.04 लाख की लीव एनकैशमेंट राशि मिली थी। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उन्होंने इस पूरी राशि पर कर छूट का दावा किया। हालांकि, आयकर विभाग ने केवल ₹3 लाख की छूट स्वीकार की। इसके बाद मामला आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), जयपुर के सामने पहुंचा। अपील दाखिल करने में 1,277 दिनों की देरी हुई थी। इसके बावजूद अधिकरण ने देरी को लेकर मामले पर विचार करते हुए महिला को राहत दी। यह मामला रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लीव एनकैशमेंट राशि पर आयकर छूट से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी में अधिकरण के विस्तृत तर्क और अंतिम कर गणना का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।
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