सुप्रीम कोर्ट ने IAS अधिकारी रोहिणी सिंदूरी और IPS अधिकारी डी रूपा के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति की है। शीर्ष अदालत ने दोनों अधिकारियों को जुलाई महीने में जस्टिस जोसेफ के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस दौरान निचली अदालतों में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फरवरी 2023 में डी रूपा ने सोशल मीडिया पर रोहिणी के खिलाफ कई पोस्ट साझा किए थे। रूपा ने रोहिणी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में रोहिणी ने अदालत का रुख किया था। रोहिणी ने रूपा को अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने पहले रूपा को सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालने से रोकने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में मध्यस्थता के जरिए समाधान खोजने का प्रयास किया है। दोनों अधिकारियों के बीच का यह सार्वजनिक विवाद काफी चर्चा में रहा था। कोर्ट का मानना है कि मध्यस्थता से इस कानूनी लड़ाई को समाप्त किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने को कहा गया है।
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