पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ते के बकाए का मामला फिर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने अभी तक DA का बकाया जारी नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार सरकार ने अदालत के निर्देशों के मुताबिक अनुपालन रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की। कर्मचारियों ने आदेश की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की पीठ ने की। पीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दों की जांच करने की बात कही। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार तक स्थगित कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट पंजाब सरकार को लंबित DA और DR जारी करने का निर्देश दे चुका है। अदालत ने कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया भुगतान के लिए समयसीमा भी तय की थी। सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने दलील दी है कि इतनी बड़ी राशि कम समय में जारी करना वित्तीय और प्रशासनिक रूप से कठिन है। DA बकाए को लेकर पंजाब में कर्मचारी संगठनों का आंदोलन भी जारी है।
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