जालंधर जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ एक सख्त फैसला सुनाते हुए 75 वर्षीय महिला को राहत दी है। मामला विकास पुरी निवासी एक बुजुर्ग महिला का है, जो 2014 से लगातार मेडिक्लेम पॉलिसी ले रही थीं। हाल ही में उन्होंने अपनी पॉलिसी स्टार हेल्थ में पोर्ट करवाई थी, लेकिन कंपनी ने 7.50 लाख रुपये का कवर होने के बावजूद उनका क्लेम खारिज कर दिया और पॉलिसी भी रद्द कर दी। सुनवाई के दौरान कमिशन ने पाया कि कंपनी यह साबित करने में विफल रही कि महिला ने जानबूझकर कोई बीमारी छिपाई थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि केवल अस्पताल के रिकॉर्ड में बीमारी का उल्लेख होना ही काफी नहीं है, और पॉलिसी पोर्ट करते समय मेडिकल जांच कराना कंपनी की जिम्मेदारी थी। कमिशन ने कंपनी को 2,03,739 रुपये की राशि 6% ब्याज के साथ भुगतान करने, पॉलिसी बहाल करने और मानसिक व आर्थिक परेशानी के लिए 30,000 रुपये हर्जाना व मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया है।
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