करीब 34 साल पुराने एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद 85 वर्षीय दीप राय को राहत मिली है। 1992 में राघोपुर में हुए जानलेवा हमले के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। उम्र और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। चलने-फिरने में असमर्थ दीप राय को हाजीपुर मंडलकारा से रिहा कर दिया गया है।
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