चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने 272 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में नाइजीरियाई नागरिक चुक्स की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी पहले जमानत मिलने के बाद ट्रायल के दौरान फरार हो गया था और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था। मामला 27 अक्टूबर 2021 को दर्ज एनडीपीएस एक्ट की एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी को संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया था और उसके पास से 272 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आती है। जांच पूरी होने के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और आरोपी को बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि, सुनवाई के अंतिम चरण में वह अदालत में पेश होना बंद कर दिया। कई नोटिस और समन के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उसे भगोड़ा घोषित किया गया। लंबे समय तक फरार रहने के बाद पुलिस ने 12 मार्च 2026 को उसे दोबारा गिरफ्तार किया। अदालत ने माना कि मामला अंतिम चरण में है और अधिकांश गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। साथ ही यह भी सामने आया कि आरोपी का भारतीय वीजा काफी पहले समाप्त हो चुका है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोबारा जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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