हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के दोस्तपुर गांव में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से मलबा डालने के मामले में दो खनन कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई नांगल चौधरी के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) अशोक कुमार की लिखित सिफारिश और पंचायत प्रस्ताव के आधार पर की गई है। ग्राम पंचायत ने आरोप लगाया था कि सहज भारती माइन्स और देवता लाइम स्टोन्स द्वारा खसरा नंबर-47 पर बिना अनुमति के लगातार डंपरों से मलबा डाला जा रहा था। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के बार-बार मना करने के बावजूद दोनों कंपनियों ने मनमानी जारी रखी और काम नहीं रोका। इसके बाद पंचायत ने जनहित में मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव पारित कर बीडीपीओ को सूचित किया था। बीडीपीओ के पत्र पर संज्ञान लेते हुए नांगल चौधरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 329(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई जसबीर को सौंप दी है। हालांकि, पुलिस द्वारा लगाई गई इस धारा को लेकर ग्रामीणों और शिकायतकर्ता नितिन यादव ने भारी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इतने गंभीर मामले में महज एक कमजोर धारा लगाकर पुलिस ने सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता पूरी की है। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस हल्की धारा के कारण आरोपियों को आसानी से जमानत मिल जाएगी, जिससे उनके हौसले बुलंद होंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन और पुलिस के उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने और मामले में सख्त धाराएं जोड़ने की पुरजोर मांग की है।
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