हाईकोर्ट ने IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने मामले में CBI से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा। याचिकाएं अदालत के पूर्व निर्देशों के अनुपालन से जुड़ी हैं। सुनवाई के दौरान CBI की ओर से की गई कार्रवाई पर जानकारी मांगी गई। हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। अदालत ने अनुपालन से जुड़े रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट मांगी है। CBI को अदालत के निर्देशों के अनुसार अपनी कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। मामले में आगे की सुनवाई अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर हो सकती है। अवमानना याचिकाओं में अदालत के आदेशों के पालन से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने CBI को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। संजीव चतुर्वेदी से संबंधित इन याचिकाओं पर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। मामले में अगला कदम CBI की अनुपालन रिपोर्ट के बाद तय होगा।
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