गुरुग्राम में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान उत्तराखंड के बाजपुर निवासी 28 वर्षीय इंद्रजीत उर्फ आशू के रूप में हुई है। कोर्ट ने 9 सितंबर को मामले में फैसला सुनाया। सेक्टर-14 गुरुग्राम थाने में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया था। मेडिकल जांच में उसके साथ रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ीं। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी इंद्रजीत उर्फ आशू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सबूत और गवाह जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे 20 साल की जेल और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत पांच-पांच साल की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी दी गई।
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