केंद्रीय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बोर्ड परीक्षा की दूसरी राउंड में विद्यार्थियों से अनधिकृत शुल्क वसूली रोकने का सख़्त कदम उठाया है। बोर्ड ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क ही ले सकते हैं और अतिरिक्त कोई शुल्क, चाहे वह सुविधा, श्रेणीय या किसी भी प्रकार का हो, वसूल न करें। यह दिशा-निर्देश परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और छात्रों व उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। स्कूलों को यह भी याद दिलाया गया है कि किसी भी प्रकार का दबाव या अतिरिक्‍त शुल्क लीला छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। CBSE ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे इस नियम के बारे में जागरूक रहें और यदि कोई अनधिकृत शुल्क लेता हुआ दिखे तो तुरंत बोर्ड को सूचना दें।