
पंजाब‑हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक छोटे कस्बे की मोबाइल टॉवर विरोधी पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि न्यायालय ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के सिद्धांत पर बल दिया। एप्लिकेंट ने बताया कि टॉवर से स्वास्थ्य, शोर और सौंदर्य संबंधी समस्याएँ होंगी, पर कोर्ट ने कहा कि टॉवर का उद्देश्य संचार सुविधा प्रदान करना है, जो पूरे राज्य के निवासियों के लिये समान लाभ ले आता है। अदालत ने कहा कि यदि किसी खास इलाके में अपवाद बनाया गया तो यह राष्ट्रीय टेलीकॉम नीतियों के विरुद्ध जाएगा और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इसलिए टॉवर के निर्माण को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई, जबकि भविष्य में शर्तों के पालन की निगरानी की जाएगी।