केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इस नए आदेश के तहत E22, E25, E27 और E30 ग्रेड के पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है। इन ग्रेड्स में इथेनॉल की मात्रा 22 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक होती है। सरकार ने यह राहत उन ईंधनों के लिए दी है जिन पर पेट्रोल के रूप में पहले ही उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही, मिश्रण के लिए इस्तेमाल किए गए इथेनॉल पर जीएसटी का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। सरकार लंबे समय से इथेनॉल के बढ़ते मिश्रण को बढ़ावा देने पर काम कर रही है। इससे न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि वाहन प्रदूषण में भी कमी आएगी। ऑटोमोबाइल उद्योग और तेल कंपनियों के लिए यह एक सकारात्मक निर्णय माना जा रहा है। यह नीति भविष्य में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में भी सहायक साबित हो सकती है। इस छूट से पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की प्रक्रिया और अधिक किफायती हो जाएगी।
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