दिल्ली हाईकोर्ट ने 34 साल पुराने मामले में बस कंडक्टर को बहाली के आदेश दिए हैं. बस कंडक्टर को 1988 में नौकरी से निकाल दिया गया था. हाईकोर्ट ने कहा कि बस कंडक्टर को गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया था. अब बस कंडक्टर को पुरानी नौकरी पर बहाल किया जाएगा. हाईकोर्ट के इस फैसले से बस कंडक्टर को बड़ी राहत मिली है. बस कंडक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बहाली की मांग की थी. हाईकोर्ट ने बस कंडक्टर को बकाया वेतन का भुगतान करने का भी आदेश दिया है. इससे बस कंडक्टर और उनके परिवार को बड़ा फायदा होगा. बस कंडक्टर को अब अपनी पुरानी नौकरी पर काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें बकाया वेतन भी मिलेगा.
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