तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित हकीमपेट की 8.24 एकड़ भूमि की ई-नीलामी पर फिलहाल रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने भूमि पर अपना स्वामित्व होने का दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने विवादित भूमि का निरीक्षण कराने के लिए दो अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किए हैं। दोनों आयुक्तों को स्थल का दौरा कर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आसपास की जमीनों के साथ सीमा संबंधी विवाद अभी तक सुलझे नहीं हैं। उनका आरोप है कि संयुक्त सर्वेक्षण कराए बिना नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अदालत ने इन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया। भूमि के स्वामित्व और सीमांकन से जुड़े मुद्दों की जांच अब न्यायिक निगरानी में की जाएगी। मामले को लेकर संबंधित पक्षों से भी विस्तृत जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गई है। तब तक अदालत को निरीक्षण रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया और नीलामी पर निर्णय लिया जाएगा।
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