छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। मामला जल संसाधन विभाग के एक मृत कर्मचारी की बहू से संबंधित है। याचिकाकर्ता शांति बाई यादव ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है। उनके ससुर की वर्ष 2017 में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद शांति बाई यादव ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 28 नवंबर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले में विभाग की ओर से निर्णय लिया जाना बाकी है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया। अदालत ने मामले पर तय समय-सीमा में निर्णय लेने को कहा। सक्षम अधिकारी को 40 दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया गया है। अदालत के निर्देश के बाद विभाग को आवेदन पर विचार करना होगा। मामले में निर्णय अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पर लिया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश से अब विभागीय प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय हो गई है।
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