छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया। कर्मचारी ने अपनी पदस्थापना को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्थानांतरण नीति को लेकर दलील दी गई। सरकार ने कहा कि आबकारी विभाग पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया। अदालत ने कर्मचारी की गृह जिले में पदस्थापना का निर्देश दिया। आदेश के तहत उन्हें बिलासपुर में पदस्थ किया जाना है। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति जुलाई 2027 में होनी है। अदालत के फैसले से उनकी पदस्थापना का मुद्दा स्पष्ट हो गया है। मामले में हाई कोर्ट ने सरकार की दलील पर विचार करने के बाद अपना आदेश सुनाया। अदालत का यह फैसला संबंधित कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
Source: Source