पंजाब के संगरूर में एक राइस मिल के दो साझेदारों के खिलाफ धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। इन आरोपियों पर मिल के संयुक्त बैंक खाते से शिकायतकर्ता की अनुमति के बिना ₹31.50 लाख निकालने का आरोप है। इसके साथ ही पीड़ित द्वारा पैसे के बारे में पूछे जाने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं। समाना पुलिस ने पीड़ित की औपचारिक शिकायत के आधार पर मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता जगजीत सिंह धूरी के गांव माना के रहने वाले हैं और उन्होंने दो अन्य लोगों के साथ मिलकर मिल खोली थी। उन्होंने खेड़की निवासी हरिंदर सिंह और बलजिंदर सिंह के साथ मिलकर कुलबुरछां गांव में इस राइस मिल की स्थापना की थी। इस राइस मिल के कारोबार में शिकायतकर्ता जगजीत सिंह की अकेले की 50 प्रतिशत की बड़ी हिस्सेदारी थी। जबकि बाकी बची हुई 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी में हरिंदर सिंह और बलजिंदर सिंह दोनों आपस में साझेदार थे। जगजीत सिंह जब अपने निजी कामों में व्यस्त थे, तब दोनों आरोपियों ने धोखे से बैंक खाते से रकम साफ कर दी। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश और शुरुआती जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच अधिकारी गुरविंदर सिंह के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इस समय बैंक खातों से जुड़े सभी अहम दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है।
Source: Source