मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। यह वारंट एक मानहानि मामले में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की शिकायत के आधार पर जारी किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अभिषेक बनर्जी की ओर से कोई भी प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए मामले में आगे कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया। अदालत के इस निर्णय के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है। यह मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। संबंधित पक्षों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि याचिका पर रुचि नहीं दिखाई गई। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है।
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