मद्रास हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस पारदर्शिता को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें स्कूलों को फीस की जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने सरकारी सर्कुलर पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया। अब निजी स्कूलों को अपनी पूरी फीस संरचना नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी। इस कदम का उद्देश्य अभिभावकों को स्पष्ट और सही जानकारी उपलब्ध कराना है। कोर्ट ने फीस से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को जरूरी बताया है। स्कूलों को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस विवरण साझा करना होगा। इस फैसले से निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था पर निगरानी बढ़ सकती है। अभिभावकों को स्कूल शुल्क से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अदालत का यह आदेश शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Source: Source