छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बोर में पत्थर डालने के विवाद में एक ग्रामीण की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र की है। आरोपी तेल सिंह राठिया ने अपने खेत के बोर में पत्थर डालने का आरोप समुंदर राठिया पर लगाया था। विवाद के दौरान आरोपी ने समुंदर के घर के पास गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। समुंदर के सामने आते ही आरोपी ने गुस्से में टांगी के पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से समुंदर बेहोश होकर गिर पड़ा। परिजन उसे इलाज के लिए घरघोड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भतीजे नरेश राठिया ने 9 अगस्त 2021 को पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और जांच के बाद अभियोग पत्र अदालत में पेश किया। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने तेल सिंह राठिया को आजीवन कारावास के साथ 1 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाने की अनुशंसा भी की है।
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