पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर अकाली नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर सुनवाई होनी है। यह मामला अमृतसर के मजीठा थाने में हुई कथित घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 31 मई को मजीठा थाने में भीड़ के साथ मिलकर थाने में घुसपैठ की गई और एक आरोपी को जबरन छुड़ाने की कोशिश की गई। पुलिस का कहना है कि इस दौरान सरकारी रिकॉर्ड और केस फाइलों से छेड़छाड़ की गई। यह भी आरोप है कि पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की हुई और SHO का मोबाइल छीनने की कोशिश की गई। मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। बिक्रम मजीठिया और उनके करीबियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) भी जारी किया है ताकि वे देश से बाहर न जा सकें। इसी बीच प्रशासन ने अमृतसर रूरल के SSP को भी हटा दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में DGP और संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत में आज इस केस की सुनवाई होनी है। पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और जांच जारी है।
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