बालोद जिले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिव्या मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर और उसके 500 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। 12 जून से प्रभावी हुए इस आदेश के तहत अब बिना पूर्व अनुमति के परिसर में सभा, रैली, जुलूस, धरना या हड़ताल करना प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन ने यह कदम विभिन्न संगठनों द्वारा ज्ञापन सौंपने के दौरान होने वाले शोर-शराबे और भीड़ के कारण शासकीय कार्यों में आने वाली बाधाओं को देखते हुए उठाया है। नए आदेश के अनुसार, अब किसी भी स्थान पर चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन या किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या कार्यपालिक दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक जारी रहेगा।
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