जालंधर में अवैध शराब और हुक्का परोसने के खिलाफ एक्साइज विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने पठानकोट चौक स्थित बर्लिन कैफे पर आधी रात छापेमारी की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैफे में मुख्य दरवाजा बंद करके ग्राहकों को ड्राफ्ट बीयर और हुक्का उपलब्ध कराया जा रहा है। एक्साइज टीम ने 10 सितंबर की रात करीब 12:05 बजे कैफे में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान शिव ठाकुर नामक व्यक्ति को मौके से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने बताया कि कैफे का वास्तविक मालिक फिलहाल शहर से बाहर है। तलाशी में कैफे से 120 लीटर ड्राफ्ट बीयर बरामद हुई। इसमें 50-50 लीटर के दो कैग और 20 लीटर का एक कैग शामिल था। टीम ने मौके से 8 हुक्के भी जब्त किए, जिनमें 6 बिना पाइप के थे। इसके अलावा 14 कोयले के पीस, 500 हुक्का नोजल और अफजल मार्का सिगरेट के 15 डिब्बे बरामद किए गए। मामले में थाना नंबर 8 में पंजाब एक्साइज एक्ट और कोटपा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस और एक्साइज विभाग ने कैफे में शराब और हुक्का परोसने से जुड़े नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है। पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत बिना वैध लाइसेंस शराब रखने या बेचने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और हुक्का सेवन को प्रतिबंधित किया गया है।
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