बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिजीत अरुण गाडे नामक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर एक महिला को फिल्म में रोल देने का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप है। शिकायत के अनुसार, बाद में पीड़िता के निजी फोटो और वीडियो का दुरुपयोग कर उसे ब्लैकमेल किया गया। अदालत ने आरोपी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने सहमति और सामग्री डिलीट करने की बात कही थी। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने पीड़िता के भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कस्टोडियल पूछताछ को जरूरी बताया गया है। अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें सबूत जुटाने के लिए पुलिस जांच आवश्यक है। पीड़िता की निजता के उल्लंघन को भी गंभीरता से लिया गया। आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मामले की आगे की जांच जारी रहेगी। यह फैसला ऐसे मामलों में न्यायिक सख्ती को दर्शाता है।
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