पंजाब में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत ऑब्जेक्शन और नए वोटर रजिस्ट्रेशन के आवेदन की अंतिम तारीख आज है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति होने पर आज ही आवेदन करने की अपील की है। जिन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरी हो रही है, वे भी आज वोटर सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज आवेदन करने वाले पात्र लोगों के नाम ही अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। आयोग ने गलत, फर्जी या मनगढ़ंत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीएलओ, एआरओ या ईआरओ को गलत जानकारी देने पर बीएनएस की धारा 217 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर एक साल तक की जेल, 10 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। वोटर सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए झूठा हलफनामा देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। जमा किए गए दस्तावेजों का संबंधित विभागों के माध्यम से क्रॉस-वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जांच में दस्तावेज फर्जी या जाली मिलने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अनमैप्ड वोटर्स को बीएलओ और एआरओ की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से नोटिस मिलने पर घबराने के बजाय निर्धारित दस्तावेज जमा कराकर अपना वोट मैप कराने की अपील की है। जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में होने के बावजूद मैप नहीं हुआ है, उन्हें भी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।
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