नूंह जिले में नाबालिग से छेड़छाड़ के एक पुराने मामले में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। यह मामला 16 जुलाई 2024 का है, जब पीड़िता अपने पुराने मकान से कपड़े लेने गई थी। आरोप है कि आरोपी पहले से ही घर के अंदर छिपकर बैठा था और उसने लड़की को अकेला देखकर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकी भी दी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिवार को दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में केस कोर्ट में विचाराधीन रहा। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी मुशर्रफ परवेज को दोषी माना। कोर्ट ने सभी सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया। यह फैसला स्पेशल पोक्सो कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
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