नारायणपुर के बेनूर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश खिलावन राम रीगरी के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरखा रानी वर्मा और सचिव गायत्री साय के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना था। थाना भरंडा की अधिकार मित्र रेणुका बघेल ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने निशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में बताया। ग्रामीणों को पॉक्सो एक्ट के तहत बाल यौन अपराधों से सुरक्षा के प्रावधान समझाए गए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कानूनी सजा और रोकथाम के उपायों की चर्चा की गई। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पीड़ित महिलाओं को मिलने वाले कानूनी संरक्षण की जानकारी दी गई। मानव तस्करी और बाल श्रम से जुड़े कानूनी प्रावधानों को भी विस्तार से समझाया गया। नेशनल लोक अदालत की प्रक्रिया और उससे होने वाले लाभों के बारे में बताया। ग्रामीणों को सलाह दी गई कि वे किसी भी कानूनी समस्या पर मुफ्त मदद ले सकते हैं। इस शिविर से स्थानीय लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ने की उम्मीद है। आयोजकों ने कहा कि आगे भी ऐसे शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाते रहेंगे।
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