दुर्ग में यातायात पुलिस ने शराब के नशे में स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की है। मामला 7 सितंबर का है, जब स्कूल बसों और चालकों की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान KPS कुठेला भाठा दुर्ग की बस क्रमांक CG 07 CT 0968 को रोका गया। बस चालक गोपीराम विश्वकर्मा शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। पुलिस ने तत्काल बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी पर मोटर यान अधिनियम की धारा 185 और 184 के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रकरण को सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने धारा 185 के तहत तीन दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। धारा 184 के तहत भी पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। दोनों धाराओं में कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 185 में 30 दिन और धारा 184 में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास निर्धारित है। यानी जुर्माना नहीं भरने पर कुल 40 दिन अतिरिक्त जेल हो सकती है। यातायात पुलिस ने मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है और स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है।
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