जांजगीर-चांपा जिला-सत्र न्यायालय ने तलवार से हत्या के मामले में आरोपी अशोक धीवर को दोषी ठहराया है। अदालत ने उसे दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर प्रत्येक मामले में छह-छह महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। मामला ग्राम कोसा में 55 वर्षीय गणेशराम बर्मन की हत्या से जुड़ा है। घटना 17 जनवरी 2024 को दोपहर करीब दो बजे हुई थी। गणेशराम खाना खाने के बाद अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान अशोक धीवर हाथ में तलवार लेकर सड़क पर खड़ा था। आरोपी ने गणेशराम पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में सिर पर कई वार किए गए, जिससे गणेशराम की मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी तलवार लेकर अपने घर चला गया। मामले में मुलमुला थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल तलवार और खून से सने कपड़े बरामद किए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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