दुर्ग में स्कूल बस चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े जाने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। यातायात पुलिस ने 7 सितंबर को स्कूल बसों और चालकों की जांच के दौरान कार्रवाई की थी। जांच में KPS कुठेला भाठा दुर्ग की बस क्रमांक CG 07 CT 0968 का चालक गोपीराम विश्वकर्मा नशे में मिला। पुलिस ने मौके पर ही बस जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ मोटर यान अधिनियम की धारा 185 और 184 के तहत मामला न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने धारा 185 के तहत चालक को 3 दिन के साधारण कारावास की सजा दी। इसके साथ ही इस धारा में 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। धारा 184 के तहत भी 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। दोनों धाराओं में चालक पर कुल 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 185 के तहत 30 दिन और धारा 184 के तहत 10 दिन का अतिरिक्त कारावास निर्धारित किया गया है। यानी जुर्माना नहीं भरने पर कुल 40 दिन अतिरिक्त जेल हो सकती है। यातायात पुलिस ने मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दी है। स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों और चालकों की जांच लगातार जारी रहेगी।
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