दुर्ग जिले के अमलेश्वर के समृद्धि ज्वेलर्स हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पाटन अपर सत्र न्यायालय ने अनुपम उर्फ अभिषेक कुमार झा, अभय कुमार भारती, सौरभ कुमार सिंह और आलोक कुमार यादव को दोषी ठहराया। चारों को हत्या, लूट और दुकान में घुसने के मामले में सजा दी गई। अदालत ने हत्या और लूट से जुड़ी धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माना लगाया। मुख्य सजाएं एक साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। वारदात 20 अक्टूबर 2022 को अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित समृद्धि ज्वेलर्स में हुई थी। दुकान संचालक सुरेंद्र सोनी की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका बेटा तनिष्क दुकान का लाइव CCTV अपने मोबाइल पर देख रहा था। CCTV में आरोपियों को काउंटर के अंदर घुसकर लॉकर से सामान निकालते देखा गया था। पुलिस ने दुकान का DVR, कारतूस, खोखे और अन्य साक्ष्य जब्त किए थे। अदालत में CCTV फुटेज को अहम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में पेश किया गया। जांच में चारों आरोपियों के बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़े होने की जानकारी सामने आई और उन्हें वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। दो आरोपियों को अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने के मामलों में भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई। बचाव पक्ष ने इसे पहला अपराध बताते हुए सजा में नरमी की मांग की थी, जबकि अभियोजन ने कठोर सजा की मांग की थी। करीब तीन साल 11 महीने बाद आए फैसले में अदालत ने उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर चारों को दोषी ठहराया।
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