दिल्ली हाई कोर्ट ने बीएसईएस (बीडीएसएल) को सब‑इंस्पेक्टर की विधवा को ₹10 लाख की एक्स‑ग्रेटिया राशि अदा करने का निर्देश दिया है। यह आदेश सब‑इंस्पेक्टर शंकर पांडे के निधन के बाद आया, जिनकी निधन का कारण बीएसईएस की लापरवाहियता से हुए एक विद्युत दुर्घटना था। कोर्ट ने कहा कि दुर्घटना में पीड़िता के परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि सब‑इंस्पेक्टर के साथ-साथ उनकी दो छोटी बेटियों की भविष्य सुरक्षा भी संवारनी है। बीएसईएस ने पूर्व में उत्तरदायित्व से इनकार किया था, पर कोर्ट ने उनकी ज़िम्मेदारी सिद्ध कर दी। अब बीएसईएस को अदालत के इस आदेश को मानना अनिवार्य है, अन्यथा और कानूनी कार्रवाई के साथ दण्डात्मक उपायों का सामना करना पड़ेगा। यह फैसला सामाजिक न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने BSES को सब‑इंस्पेक्टर की विधवा को 10 लाख रुपये एक्स‑ग्रेटिया देने का आदेश
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