दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से उनके खिलाफ प्रसारित आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले में रवि किशन ने अपनी पहचान और छवि के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने माना कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा जरूरी है। आदेश के बाद संबंधित ऑनलाइन सामग्री पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। सोशल मीडिया पर किसी सार्वजनिक व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री को लेकर यह फैसला अहम माना जा रहा है। अदालत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी के साथ सामग्री की निगरानी करने पर जोर दिया। इस मामले में व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर भी चर्चा हुई। रवि किशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया।
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