दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए निजी स्कूल के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि निजी स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव यानी बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश पाने का पूरा अधिकार है। इस फैसले का लाभ न केवल दिल्ली बल्कि देश भर के निजी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मिल सकेगा। कोर्ट ने माना कि बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश एक आवश्यक मानवीय और सामाजिक आवश्यकता है। इससे पहले निजी स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान यह सुविधा नहीं मिल पाती थी। कोर्ट ने इस मामले में समानता के अधिकार पर जोर दिया है। इस आदेश के बाद निजी स्कूल प्रबंधन को अपनी नीति में बदलाव करने होंगे। शिक्षकों ने हाई कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे एक बड़ी जीत बताया है। यह फैसला निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों के प्रति एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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