नीट परीक्षा के दौरान टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में सरकार के आदेश को अदालत में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को जारी रखने का निर्णय दिया। न्यायालय ने माना कि विशेष परिस्थितियों में सरकार ऐसे कदम उठा सकती है। फैसले में कहा गया कि सार्वजनिक हित और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अदालत ने सरकार के अधिकारों को वैध ठहराया। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिबंध को अनुचित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि आवश्यक परिस्थितियों में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक लगाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह मामला नीट परीक्षा के दौरान सूचना प्रसार और परीक्षा सुरक्षा से जुड़ा था। कोर्ट ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को महत्वपूर्ण माना। फैसले के बाद टेलीग्राम पर लागू सरकारी प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। इस निर्णय को परीक्षा संचालन और साइबर नियमन के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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