दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब पर केंद्र के अधिग्रहण नोटिस पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि 5 जून को क्लब के परिसर से कोई बलपूर्वक कब्जा नहीं लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानून के अनुसार और पूर्व सूचना के साथ कोई कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने केंद्र के अधिग्रहण नोटिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि वह क्लब के परिसर का अधिग्रहण करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करेगा। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों को अब कोर्ट के अगले आदेश का इंतजार है। कोर्ट के इस फैसले से क्लब के सदस्यों को राहत मिली है
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