तरनतारन के सिविल अस्पताल में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन सिविल सर्जन डॉ. गुरप्रीत सिंह राय की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर डॉ. राय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री या सेवन कानूनी अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना या उनके द्वारा इसका सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। नोडल अधिकारी डॉ. हरप्रीत सिंह ने कहा कि युवाओं में चीनी-खैनी, जर्दा, हुक्का आदि का प्रचलन बढ़ रहा है, जिससे मुंह और फेफड़ों के कैंसर का खतरा है। सुखवंत सिंह सिद्धू ने बताया कि दुनिया में दिल की बीमारियों से होने वाली 15 प्रतिशत मौतों का कारण तंबाकू है। उल्लंघन पर जुर्माना, चालान और सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने कहा कि सभी संस्थान तंबाकू अधिनियम का पालन करें और स्व-घोषणा पत्र दें। इस कार्यक्रम में नर्सिंग छात्रों, स्टाफ और आम लोगों ने भाग लिया।
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