एयरपोर्ट में वीडियो, रील और फोटो खींचकर सोशल मीडिया में वायरल करने वाले लोग अलर्ट हो जाएं। रायपुर समेत देश के कई बड़े घरेलू एयरपोर्ट में रील बनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद डीजीसीए सख्त हो गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी ने नियमों को सख्त करते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कोई भी हवाई यात्री एयरपोर्ट के सुरक्षा होल्ड एरिया जहां यात्रियों की और उनके सामान की चेकिंग होती है वहां पूरी तरह से रील बनाना बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं हवाई जहाज के खड़े होने की जगह या जब बस से यात्रियों को विमान तक ले जाते हैं, वहां रुककर रील, फोटो या वीडियो बनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। डीजीसीए को मिली रिपोर्ट के अनुसार अभी सबसे ज्यादा विमान के खड़े होने, बाहर निकलने, विमान में चढ़ने और बस में जाने के दौरान वीडियो शूट कराने के साथ ही रील बनाए जा रहे हैं। इससे कई बार विमानों का मेंटेनेंस करने में भी दिक्कत होती है। इतना ही नहीं बार-बार एयरपोर्ट परिसर के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने की वजह से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होने लगते हैं। लगातार इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद ही डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसे देश के सभी विमानतलों में लागू कर दिया गया है। डीजीसीए की नई गाइडलाइन ऐसी है नियम तोड़ने पर ये होगी कार्रवाई
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