अमृतसर के उपभोक्ता आयोग ने एयर इंडिया को एक यात्री को ₹50,000 मुआवजा देने का आदेश दिया है। यात्री कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट से जुड़े विवाद के कारण लंदन जाने वाली फ्लाइट में सफर नहीं कर पाया था। शिकायत में एयरलाइन पर कोविड यात्रा नियमों को ठीक से संभालने में लापरवाही का आरोप लगाया गया था। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद एयरलाइन की सेवा में कमियां स्वीकार कीं। हालांकि, आयोग ने यात्री को मूल टिकट का पैसा लौटाने का निर्देश नहीं दिया। यात्रा से जुड़े अतिरिक्त खर्चों की भरपाई की मांग भी स्वीकार नहीं की गई। आयोग ने मानसिक परेशानी के लिए ₹40,000 देने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, ₹10,000 कानूनी खर्च के रूप में देने को कहा गया। इस तरह कुल मुआवजे की राशि ₹50,000 तय की गई। यह मामला कोविड-19 यात्रा प्रोटोकॉल के पालन और एयरलाइन की जिम्मेदारी से संबंधित है। आयोग के फैसले में सेवा संबंधी कमियों के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, लेकिन टिकट और अन्य खर्चों की वापसी नहीं मिली।
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