कोयंबटूर शहर में मद्रास सिटी पुलिस अधिनियम के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस सीमा के भीतर अब बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन, जुलूस, धरना या अनशन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए पुलिस से अग्रिम स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी आयोजन से पहले पुलिस विभाग की अनुमति जरूर लें। शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है। किसी भी तरह के सार्वजनिक जमावड़े के लिए संबंधित थाने से संपर्क करना आवश्यक होगा। प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है।
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