हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी ने TDI इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 5 निदेशकों को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह सजा ऑथोरिटी के आदेशों की अवहेलना करने पर दी गई है। निदेशकों ने शिकायतकर्ता को भुगतान करने के आदेश का पालन नहीं किया था। ऑथोरिटी ने निदेशकों को दोषी माना और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया। हरियाणा पुलिस ने वारंट जारी कर दिए हैं। निदेशकों को 3 महीने की जेल काटनी होगी, लेकिन यदि वे शिकायतकर्ता की बकाया राशि को पूरी तरह से भुगतान कर देते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ऑथोरिटी ने यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता को 10 जुलाई से पहले निदेशकों के लिए ₹100 प्रति दिन के हिसाब से गुजारा भत्ता जमा कराना होगा। यह मामला 2019 से जुड़ा हुआ है। ऑथोरिटी ने पहले भी निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया था।
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