MSC Elsa 3 जहाज के डूबने से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार विदेशी क्रू सदस्यों की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने देश लौटने की अनुमति के लिए संबंधित ट्रायल कोर्ट का रुख करना चाहिए। क्रू सदस्यों ने भारत छोड़कर घर वापस जाने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने मामले में सीधे राहत देने से इनकार किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार ट्रायल कोर्ट के पास है। जहाज दुर्घटना की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है। क्रू सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों की भी जांच की जा रही है। अदालत ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। संबंधित पक्षों को ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी मांग रखने की सलाह दी गई है। जहाज डूबने की घटना के बाद कई कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की जांच चल रही है। मामले में आगे की कार्रवाई ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी।
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