इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन लोगों की सिर्फ सैलरी इनकम है, वे ITR-1 भर सकते हैं। लेकिन अगर सैलरी के अलावा पूंजीगत लाभ, विदेशी आय या कई संपत्तियों से इनकम है तो ITR-2 भरना जरूरी होगा। इसी तरह, व्यवसाय या पेशे से आय वालों के लिए ITR-3 और ITR-4 हैं। ITR-2 जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। देरी से फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। टैक्सपेयर ऑनलाइन मोड में आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। फाइलिंग से पहले फॉर्म-16 और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज तैयार रखें। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर नई सुविधाएं भी जोड़ी हैं। गलत फॉर्म भरने पर नोटिस मिल सकता है, इसलिए सही फॉर्म का चयन करें।
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