मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी को बड़ी राहत मिली है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने सोसाइटी की 13 साल पुरानी टैक्स अपील को पुनर्जीवित (Revive) करते हुए उस पर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। मामला धारा 80P के तहत 13.77 लाख रुपये की कटौती (deduction) के दावे से संबंधित है, जिसे पहले खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने देरी के बावजूद सोसाइटी के दावे पर विचार करने का निर्णय लिया है, जिससे सोसाइटी को अब अपने कर लाभ के दावे को फिर से साबित करने का मौका मिलेगा। यह फैसला उन करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो लंबी कानूनी प्रक्रिया या देरी के कारण अपने वैध टैक्स दावों से वंचित रह गए थे।
Source: Source