भारत में मकान किराए पर लेते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट (सुरक्षा जमा) से जुड़े नियमों को समझना हर किराएदार के लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया ‘मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021’ मकान मालिकों के लिए सुरक्षा राशि की सीमा तय करता है, हालांकि अलग-अलग राज्यों के अपने कानून भी हो सकते हैं जो भिन्न हो सकते हैं। विवादों से बचने के लिए, किराएदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा) में सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि, वापसी की शर्तें और कटौती के नियमों का स्पष्ट उल्लेख हो। बिना लिखित और स्पष्ट समझौते के बड़ी रकम जमा करने से भविष्य में कानूनी परेशानी हो सकती है। किराएदारों को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान के डिजिटल साक्ष्य रखें और रसीद जरूर मांगें ताकि राशि की वापसी के समय किसी प्रकार का विवाद न हो।
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