बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई के एक कथित रिश्वत मामले में अधिवक्ता प्रियंका सिंह को अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह मामला एक जीएसटी खुफिया अधिकारी को कथित रूप से रिश्वत देने के प्रयास से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि प्रियंका सिंह ने कर चोरी की जांच का सामना कर रही एक कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हुए रिश्वत प्रस्ताव को सुगम बनाने में भूमिका निभाई। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है। सुनवाई के दौरान सिंह की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह केवल अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। प्रियंका सिंह को जांच एजेंसियों के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित होने को भी कहा गया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगी। सीबीआई मामले से जुड़े तथ्यों और सबूतों की जांच जारी रखेगी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। तब तक गिरफ्तारी से संरक्षण जारी रहेगा। इस मामले पर कानूनी और जांच संबंधी कार्रवाई आगे भी जारी रहने की संभावना है।
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