छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के तकनीशियन संग्राम राम बंजारे के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है। उन्हें प्रतिदिन 111 किलोमीटर दूर ड्यूटी के लिए जाने का आदेश दिया गया था। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने इसे अव्यावहारिक बताते हुए ट्रांसफर को चुनौती दी। अदालत ने कहा कि इतनी लंबी दूरी रोजाना तय करना किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर भारी पड़ेगा। साथ ही, इससे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित होगी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह ट्रांसफर प्रशासनिक मनमानी है। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब अगली सुनवाई तक ट्रांसफर पर रोक बनी रहेगी।
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